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MDA: शिवालिक योजना में भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति

February 7, 2026

MDA: शिवालिक योजना में भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति

लैंड पूलिंग पॉलिसी बनेगा आधार, 300 हेक्टेयर भूमि खरीदेंगे, पहले चरण में डिडौरा -डिडौरी समेत तीन गांव
एमडीए बोर्ड की 143 वीं बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी

MDA Board Meeting, Moradabad

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक

Posted on 07.02.2026 Saturday, Time : 08.57 AM , By Correspondent Rajesh Bhatia, Moradabad

मुरादाबाद, 7 फरवरी। (उप्र समाचार सेवा)। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की 143 वीं बैठक में महत्वाकांक्षी शिवालिक योजना में भूमि अधिग्रहण को मंजूरी मिली है। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लैंड पूलिंग पॉलिसी के आधार पर किसानों की जमीन लिए जाने पर सहमति बनी। इससे आपसी सहमति के आधार पर मिलने वाली भूमि लेने का भी रास्ता साफ हो गया है। पहले चरण में तीन गांव- डिडौरा डिडौरी और रसूलपुर सुनवाती में जमीन लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगीं। साथ ही सोनकपुर की सहृदि योजना को रेरा में एप्रूवल के लिए भेजा जाएगा।
एमडीए सभागार में हुई बोर्ड बैठक में अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिली। निर्णय हुआ कि जहां सीलिंग या नजूल जमीन है वहां एनओसी दी जाएगी। बैठक में छह तरह की एनओसी का सरलीकरण किया गया।
बैठक में जानकारी दी गई कि शिवालिक योजना के पहले चरण में चिन्हित 385 हेक्टेयर भूमि में से 85 हेक्टेयर भूमि किसानों से खरीदी गई है। बाकी भूमि लैंड पूलिंग पॉलिसी के आधार पर ली जाएगी।
अवस्थापना निधि से तीस करोड़ रुपए से सुधारने पर जोर दिया गया। शाहपुर तिगरी के सामुदायिक केंद्र को निगम को हस्तांतरित से पहले आवश्यक कार्य कराने के अलावा सीतापुरी दस सराय, कांशीराम नगर सामुदायिक केंद्रों को सुदृढ़ करने पर सहमति बनी।

-विकास शुल्क बढ़ा –
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास द्वितीय संशोधन नियमावली के संशोधन के तहत लिया जा रहा विकास शुल्क की दर 1465 रुपए से बढ़ाकर 1510 रुपए प्रति वर्ग मी. की गई है।

प्राधिकरण बोर्ड में 879.54 करोड़ का बजट मंजूर —
वर्ष में 2025-26 के पुनरीक्षित बजट 653.60 करोड़ के सापेक्ष आय 324.41 करोड़ और नए
वित्तीय वर्ष 2026-27 में 879.54 करोड़ रुपए रखा। इसमें 1036.16 करोड़ रुपए का अवशेष जोड़कर कुल 1915.17 रुपये को मंजूरी दी गई। जबकि वर्ष 2025-26 में
17388 लाख के राजस्व प्राप्ति एवं 47971 लाख की पूंजीगत प्राप्ति का पुनरीक्षित आय -व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 31237.00 लाख के राजस्व प्राप्ति एवं 56717 लाख की पूंजीगत प्राप्ति का आय-व्यय स्वीकृत हुआ।वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3969 लाख के राजस्व व्यय एवं 50726 लाख की पूंजीगत व्यय का पुनरीक्षित आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 5256 लाख के राजस्व व्यय व 61651 लाख के पूंजीगत व्यय का आय-व्ययक को स्वीकृत मिलीं ।

बैठक में मौजूद रहें।
बोर्ड के अध्यक्ष कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह,एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह, सचिव पंकज वर्मा, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, प्राधिकरण सदस्य विकास जैन समेत सीटीसीपी कार्यालय, पेंशन, कोषागार के अधिकारी रहे।

डीआरएम ने रिटायर्ड 39 रेल कर्मियों को बांटा भुगतान प्रपत्र

DRM Moradabad

डीआरएम ने बनते भुगतान प्रमाण पत्र

Posted on 07.02.2026 Saturday, Time 08.51 Rajesh Bhatia

मुरादाबाद, 6 फरवरी। शुक्रवार को मुरादाबाद में रेल मंडल में रिटायर्ड 39 रेल कर्मियों को निपटान भुगतान प्रपत्र बांटा गया। डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने प्रपत्र बांटे। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों को उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की शुभकामनाएं दी।
डीआरएम दफ्तर में मनन सभागार में हुए पेंशनर्स सम्मान एवं सेवानिवृति भुगतान समारोह में जनवरी, 26 में सेवानिवृत्त 39 कर्मियों निपटान भुगतान प्रपत्र प्रदान सम्मानित किया गया I
विभाग में लंबे समय तक कार्य कुशलता से कार्य करने वाले कर्मियों को डीआरएम ने भुगतान प्रपत्र संबंधित खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेज दिया गया। कार्यक्रम में एडीआरएम (ओपी )पारितोष गौतम ने सेवानिवृत्त कर्मियों को शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर सीनियर डीपीओ अभिषेक ठाकुर ने रेल कर्मियों को फर्जी कॉल से सावधान रहने की सलाह दी।

February 6, 2026

निधन पर उरकू ने की शोक सभा, जताया शोक

Moradabad Samachar

मुरादाबाद समाचार

मुरादाबाद।
उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन ( उरकू )के पूर्व केंद्रीय महामंत्री शधर्मेंद्र सक्सेना की पत्नी अंजू सक्सेना के आकस्मिक देहांत पर मुरादाबाद में शोक जताया गया।
शोक सभा में संगठन के पूर्व मंडल मंत्री रितुराज पथिक ने कहा कि इस आकस्मिक निधन से संगठन के लोगों में शोक है।
इस दौरान केंद्रीय महामंत्री उरकू अभिनीत मिश्रा आदि ने भी शोक जताया।

14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत, 20 फरवरी को मेगा विधिक शिविर

Moradabad Samachar

मुरादाबाद समाचार

मध्यस्थता 2.0 अभियान को मिलेगा बल, ज्यादा मुकदमों के निस्तारण पर जोर

मुरादाबाद,6 फरवरी(उप्र समाचार सेवा)।
मुरादाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ‘‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 2.0 अभियान’’ में मेगा विधिक सहायता शिविर व राष्ट्रीय लोक अदालत के तैयारियां तेज हो गई हैं।मेगा शिविर 20 फरवरी और लोक अदालत 14 मार्च को लगेगी। साल की यह पहली राष्ट्रीय लोक अदालत होगी।
शुक्रवार को जिला जज सैय्यद माउज बिन आसिम के निर्देश पर एक बैठक आहूत की गई। ‘‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 2.0 अभियान’’ में मेगा विधिक सहायता शिविर व राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा हुई। आह्वान किया गया कि पात्र व्यक्तियों का चयन कर उन्हें निशुल्क विधिक सेवाओं से जोड़ें। प्राधिकरण की सचिव तपस्या त्रिपाठी ने बताया कि शिविर में जिले में विभागों द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजना- वृद्धा पेंशन, विधवा, सामूहिक विवाह, कन्या सुमंगला, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रमिक, विश्वकर्मा समेत किसानों से जुड़ी योजनाओं, दिव्यांगजनों की योजना, अन्य विभागों से जुड़ी योजनाओं के लाभ से आम लोगों को लाभांवित किया जाएगा। सचिव ने कहा कि कैंप के बारे में लोगों को जागरूक
किया जाए। मेगा शिविर से पहले जिले की तहसीलों, ब्लॉक व सुदूर ग्रामीण अंचलों में लघु शिविरों का आयोजित किए जाएं। जिससे लाभार्थियों को चिन्हित कर मेगा शिविर के दिन प्रमाण पत्र दिया जा सकें।
बैठक में 14 मार्च को इस साल की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया गया।

मारपीट-गाली गलौच में दोषी लो भाइयों को सजा

Moradabad Samachar

मुरादाबाद समाचार

एससी-एसटी कोर्ट का तीन तीन साल की सजा व जुर्माना

Posted on 06.02.2026 Friday, Time: 08.14 PM Rajesh Bhatia 

मुरादाबाद, 6 फरवरी (उप्र समाचार सेवा)।
महिला का उपहास उड़ाने के विरोध करने पर दो भाईयों ने पति से मारपीट और गाली गलौच की। अदालत ने दोनों को तीन तीन साल की सजा सुनाई। दोषियों पर 12-12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट (पीए एक्ट)
सुरेन्द्र कुमार ने फैसला सुनाया।
मामला जिले के मैनाठेर क्षेत्र के गांव मिलक गुरैर का है। 17 सितंबर 2017 को गांव के रहीस व अनीस ने ग्रामीण हुकुम सिंह से गाली गलौच व मारपीट की। दोनों भाई ग्रामीण‌ की पत्नी का उपहास उड़ाते। चरित्र पर उंगली उठाने को लेकर ग्रामीण ने एतराज जताया और विरोध किया। इस पर भाईयों ने उसे पीटा और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। वादी की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट व मारपीट का मुकदमा कायम किया।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट और गवाही के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजक आनंद
पाल सिंह ने बताया कि अनीस व रहीस को तीन तीन साल और 12-12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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