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रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े आँडीटर की जमानत रद्द

February 10, 2026

रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े आँडीटर की जमानत रद्द

 

Moradabad Samachar

मुरादाबाद समाचार

Posted on 10.02.2026 Time 10.59 AM, Rajesh Bhatia

मुरादाबाद की एंटी करप्शन कोर्ट में हुई जमानत अर्जी हुईं सुनवाई
मुरादाबाद, 10 फरवरी(उप्र समाचार सेवा)।
ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष का आँडिट करने में रिश्वती आँडिटर अनिरुद्ध द्विवेदी की जमानत अर्जी नामंजूर हो गई। मुरादाबाद की एंटी करप्शन कोर्ट में रिश्वती आँडिटर की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
अपर डीजीसी मुनीष भटनागर के अनुसार आँडीटर अनिरुद्ध द्विवेदी को पिछले महीने 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। बरेली की विजिलेंस टीम 14 जनवरी को रामगंगा विहार में अनिरुद्ध द्विवेदी के आवास पर पहुंची। और मौके से पैसे लेते हुए पकड़ लिया। आरोप है कि मूंढापांडे ब्लाँक के ग्राम पंचायत अधिकारी अजय कुमार से आँडीटर ने वर्ष 2024-25 का आँडिट करने पर घूस मांगी थी। शिकायत पर विजिलेंस टीम ने छापा मारा और रंगे हाथ पकड़ लिया।
सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एंटी करप्शन) जितेंद्र सिंह की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

February 9, 2026

हम दो हमारे दो दर्जन नारे से सियासत गर्म

एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने दिया सार्वजनिक बयान

Moradabad Samachar

मुरादाबाद समाचार

Posted on 09.02.2026 Monday Time 11.07 PM Moradabad, AIMIM

मुरादाबाद, 9 फरवरी(उप्र समाचार सेवा)।
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के आबादी बढ़ाने के विवादित बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है।
एआईएमआईएम नेता ने हम दो हमारे दो दर्जन का नारा दिया। मुस्लिमों से अपील कि वे अधिक बच्चे पैदा करें। उनके बयान का राजनैतिक गलियारों में विरोध भी होने लगा है।
आँल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बयान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने सपा विधायक का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि मुरादाबाद में शराब बेचने का काम करते हैं। और फिर मजलिस पर भाजपा की बी टीम का आरोप लगाते है।
जनसभा में बोलते एआईएमआईएम नेता ने कहा कि उनके आठ बच्चे। बड़े भाई के 16 बच्चे। कहा कि जितनी आबादी बढ़ेगी उतना देश मजबूत होगा।
एआईएमआईएम नेता के बयान सियासी गलियारों में हलचल तेज गई है।

तीसरे दिन सुलझा निगम की दुकानों के किरायों के निर्धारण का विवाद

मेयर, अपर नगर आयुक्त और व्यापारी संगठन और पार्षद के बीच बनी सहमति
निगम लेगा 400 रुपए प्रति वर्गमीटर का किराया
18 प्रतिशत जीएसटी के बदले इतनी ही छूट का प्रावधान

मुरादाबाद,9 फरवरी(उप्र समाचार सेवा)।
मुरादाबाद में नगर निगम की दुकानों के निर्धारण का विवाद सुलझ गया। कई दिन से व्यापारी किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर खफा थे।‌विरोध स्वरुप शहर के बीच कई बाजारों में दुकानों के शटर नहीं उठें। दोनों पक्षों में समझौते को लेकर बैठकों का दौर चला। मेयर, व्यापारी संगठन, निगम पार्षद के बीच सोमवार शाम को रजामंदी हो गई। निगम अपनी दुकानों का अब 400 रुपए प्रति वर्गमीटर से किराया लेगा। नगर निगम ने 18 प्रतिशत जीएसटी के बदले इतनी ही रियायत देने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल व व्यापारी संगठनों से वार्ता के बाद दुकानदारों ने किराए पर सहमति जता दी। 15 साल बाद किराए पर को भी चर्चा हुई। निगम प्रीमियम लेगा। व्यापारी नवीनीकरण करा सकेंगे।

मुरादाबाद में तीन दिन से चल रहा दुकानों के किराए का विवाद हल हो गया। शहर के बीच पटेल, अंबेडकर मार्केट आदि दुकानदार निगम के अचानक किराए में वृद्धि को लेकर नाराज थे। व्यापारियों का कहना है कि पहले जहां किराया कम था अब किराया कई गुना बढ़ा दिया गया। सालाना किराया हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंच गया। निगम ने सर्किल रेट के हिसाब से नए सिरे से किराए का निर्धारण किया। सर्किल रेट में शहर के बीच मार्केट में 618.75 रुपए रेट निकला। निगम ने 30 % की छूट देते हुए 434 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय किया। तीन दिन बाजारों में दुकानों बंद रहीं। शनिवार से निगम व व्यापारियों के बीच चल रही वार्ता पर आज समझौता हो गया।

विवाद सुलझाने को मेयर विनोद अग्रवाल, अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह की पहल को। तीसरे दिन सफलता मिली। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल व व्यापारी नेताओं में बातचीत हुई। जिसमें कि किराया 400 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय हुआ। 15 साल के किराए को लेकर बैठक में चर्चा हुई।

अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह का कहना है कि दुकानदार अब नए रेट से किराया जमा करेंगे। इसमें 18% जीएसटी अलग से थीं। व्यापारी को राहत देते हुए एक मुश्त किराए पर इतनी छूट का प्रावधान किया गया है।

व्यापारी नेता विजय मदान व पार्षद देश रत्न कत्याल का कहना है कि दुकानों के किराए को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद को सुलझा लिया गया। इसी के साथ तीन दिन से बंद दुकानें खुल जाएगी।
दुकानदार रतन भाटिया के अनुसार निगम ने 400 रुपए रेट निर्धारित किया है। 15 साल किराएनामे पर भी मेयर व निगम ने आश्वस्त किया है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना घोटाले में आधा दर्जन ग्राम सचिव निलंबित

Posted on 09.02.2026 Monday, Time 06.49 PM

मुरादाबाद, 9 फरवरी(उप्र समाचार सेवा)।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए घोटाले में कार्रवाई का दौर शुरु हो गया है। इसके अलावा मूंढापांडे के बीडीओ का वेतन रोकते हुए विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
मामला सामूहिक विवाह समारोह से जुड़ा है। 4 दिसंबर को मुरादाबाद में बुद्धि विहार और 5 दिसंबर को अन्य जगहों पर हुए समारोह के आयोजनों में फर्जी शादी के मामले सामने आए। विधायक रामवीर सिंह ने सरकारी योजना में गड़बड़ी का मामला उठाया तो शासन इसे गंभीरता से लिया। जिला प्रशासन ने मामले में जांच पड़ताल की। माना गया कि इन समारोहों में करीब 35 शादीशुदा जोड़ों की दोबारा शादी करा दी गई। समारोह में मिलने वाले बर्तन आदि देने में अनियमितता बरती गई। डीएम के कार्रवाई की संस्तुति के बाद शासन से अब निलंबन की कार्रवाई शुरू हो गई है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर मूंढापांडे के छह ग्राम सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद खंड विकास अधिकारी समेत पंचायत में अन्य अधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है।

नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म में दस साल की कैद

Posted on 09.01.2026 Monday, Time 06.29, Rajesh Bhatia

मुरादाबाद,9 फरवरी (उप्र समाचार सेवा)।
विशेष न्यायाधीश(पाँक्सो कोर्ट)ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म में दस साल की सजा सुनाई है। छह साल पहले हुईं घटना शहर के कटघर क्षेत्र की है। सोमवार को अदालत ने दोषी पर 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
वादी की ओर से बिलारी में 6 जुलाई,18 को नाबालिग को अगवा किए जाने की तहरीर दी गई। कहा कि कटघर में वाल्मीकि बस्ती का दीपक कुमार नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया।
आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बरेली के आंवला निवासी दीपक के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा कायम कर लिया।
रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को कब्जे में लिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर और मनोज कुमार वर्मा के अनुसार केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाँक्सो कोर्ट में हुई। अदालत में पीड़िता और गवाहों के बयान हुए। कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पाँक्सो कोर्ट-1 अविनाश चंद्र मिश्रा ने साक्ष्य के आधार पर दीपक को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी को दस साल की सजा और 18 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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