Posted on:20.02.2026 Friday, Time 09.13 PM
बांदा, 20 फरवरी। UP News, जनपद की विशेष पॉक्सो एक्ट अदालत ने Child Pornography चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण मामले में दंपत्ति को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। पीड़ित बच्चों को 10 10 लाख रुपए सहायता देने का भी आदेश दिया है। आरोपित दंपत्ति 5 साल से जेल में बंद हैं।
जानकारी के अनुसार चित्रकूट में निलंबित अवर अभियंता रामभवन और उनकी पत्नी दुर्गावती किराए के मकान में रहते थे। यहां इन्होंने 33 बच्चों का यौन उत्पीड़न किया और उनके Porn videos वीडियो बनाए, फोटो लिए। इन वीडियो और फोटो को डार्क वेब के माध्यम से विदेशी पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया। इस धंधे में इन्होंने लाखों रुपए कमाए।
जानकारी होने पर इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ। इन्हें 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की जांच सीबीआई ने की।CBI सीबीआई ने चार्जशीट के साथ वीडियो और अश्लील बरामद फोटो साक्ष्य में पेश किए।
अदालत ने इस मामले को दुर्लभतम, अत्यंत जघन्य और अधिकतम सजा योग्य मानते हुए रामभवन और दुर्गावती को फांसी की सजा सुना दी।
Web Title: Chitrakoot Engineer and his wife sentenced to death by Banda (UP) POCSO Court for sexually harassment and pornography 33 children, porn video sell on dark web.
