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जीएसटी चोरी के आरोपी की कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज

April 8, 2026

जीएसटी चोरी के आरोपी की कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज

फर्जी फर्म के जरिए टैक्स हासिल करने

Post on 8.4.26
Wednesday, Moradabad
Rajesh Bhatia

मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
करोड़ों की जीएसटी घोटाले में आरोपी पुनीत सिंह को जमानत नहीं मिल सकी। बुधवार को एडीजे व विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जितेंद्र सिंह-द्वितीय की अदालत ने फर्जी फर्म के जरिए करोड़ों की जीएसटी चोरी व आईटीसी हासिल करने वाले आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
राज्य कर विभाग की ओर से अक्तूबर, 25 को रामपुर के इमदाद कुरैशी की अल जजा ट्रेडर्स के खिलाफ 1.20 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच कर रहीं एसआईटी की टीम ने 26 फरवरी,26 को आगरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र के मधुनगर निवासी पुनीत को गिरफ्तार कर लिया। जांच पड़ताल में पुनीत सिंह का नाम सामने आया था। एसआईटी टीम ने दावा किया कि आरोपी ने पूछताछ में जानकारी दी कि वर्ष 2019 में वह दिल्ली में कपड़े की दुकान पर काम करता। वहां उसकी मुलाकात सिद्दीकी नामक युवक से के हुई थी।उसी ने पुनीत की पत्नी के नाम से मेघना इंटर प्राइजेज फर्म बनाई। और जीएसटी नंबर हासिल कर लिया। इसकी एवज में उसे 20 हजार रुपये मिलते। बाद में पुनीत ने जीएसटी जाकर यूजर नेम व पासवर्ड भी हासिल कर लिया। अपने, पत्नी, बेटी और अन्य लोगों के नाम से फर्म बनाकर बिना माल की खरीद फरोख्त के बिल तैयार कर आईटीसी हासिल करने लगा।उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर बिना माल आपूर्ति के करोड़ों की खरीदफरोख्त दिखाकर कई करोड़ रुपये का आईटीसी क्लेम ले लिया।
अपर डीजीसी मुनीश भटनागर ने बताया कि कोर्ट में आरोपी पुनीत ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। जमानत अर्जी की सुनवाई एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जितेंद्र सिंह की अदालत में हुईं। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते एडीजे कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।