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दहेज हत्या में पति को दस साल का कारावास

February 20, 2026

दहेज हत्या में पति को दस साल का कारावास

Post on 20.2.26
Friday, 7.20 Pm
Moradabad, Rajesh Bhatia

मुरादाबाद, 20 फरवरी (उप्र समाचार सेवा)।
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट (पी ए ) एक्ट सुरेन्द्र कुमार ने विवाहिता की मौत के मामले में पति को दस साल की सजा व 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
कटघर के महबुल्लागंज निवासी
राम बाबू ने पुत्री पूजा की शादी बाइस साल पहले मझोला में काशीराम कॉलोनी निवासी अंकित से धूमधाम से की थीं। वादी का कहना है कि शादी समारोह में हैसियत से बढ़कर खर्च किया। पर ससुराल पक्ष ने दो लाख रुपए नकद व मोटर साइकिल की मांग की। 14 जुलाई, 19 को ससुराल पक्ष से राम बाबू को पूजा के फांसी लगाकर मरने की फोन पर सूचना मिली। मामले को संदिग्ध मानते हुए राम बाबू ने अंकित, पिता समेत तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दीं।
केस की सुनवाई एससी-एसटी कोर्ट में हुईं। विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई की।
विशेष लोक अभियोजक आनंद पाल सिंह ने बताया कि अदालत में गवाहों के बयान और महिला की मौत के लिए पति को जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने अंकित को दहेज हत्या का दोषी करार दिया। दोषी को दस साल की सजा और बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।