उप्रससे ,अजय बरया
ललितपुर- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत जिलाधिकारी जनपद ललितपुर व पुलिस अधीक्षक, मो0 मुश्ताक के निर्देशन जनपद ललितपुर के थाना पुलिस द्वारा गांव-गांव जाकर एवं जनचौपाल के माध्यम से ग्रामिणों/ वाहन चालकों/आम जनमानस को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया।
अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा ग्रामिओं/ वाहन चालकों / आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन के संबंध में निम्नलिखित जानकारियाँ प्रदान की गई
दो-पहिया वाहन पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है।
चार-पहिया वाहन में चालक सहित सभी सवारियों के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है ।
दो पहिया वाहन पर तीन सवारी न बैठाने के नियम का पालन ।
रॉन्ग साइड ड्राइविंग न करने एवं निर्धारित दिशा में ही वाहन चलाने की अपील ।
कोहरे के समय वाहन धीमी गति से चलाएं तथा आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखें
वाहन चलाते समय हेडलाइट, फॉग लाइट प्रयोग करें
वाहन पर रिफ्लेक्टर लगाएँ, ताकि अंधेरे या कम रोशनी में अन्य चालक आपको आसानी से देख सके और दुर्घटना से बचाव हो।
हाई बीम का अनावश्यक उपयोग न करें तथा दृश्यता कम होने पर सावधानीपूर्वक वाहन संचालित करें।
ड्रिंक एंड ड्राइव के संबंध में विशेष अपील
नशे की हालत में वाहन चलाना (Drunk & Drive) की स्थिति में चालक के साथ-साथ अन्य राहगीरों का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है तथा ऐसा करना गंभीर अपराध है जिसके लिए कानून में कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। अतः सभी वाहन चालकों से अपील की जाती है कि नशे की स्थिति में वाहन बिल्कुल न चलाएँ।
राहवीर बनें
सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को हादसे के पहले 60 मिनट (Golden Hour) में अस्पताल पहुँचाकर राहवीर बनें और 25,000 पुरस्कार पाएं। मदद करने वाले राहवीर को पुलिस पूछताछ और कानूनी परेशानियों से सुरक्षा दी जाती है। अस्पताल, घायल व्यक्ति की सूचना पुलिस को देती है, और सत्यापन के बाद जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात पुरस्कार सीधे राहवीर के बैंक खाते में जमा किया जाता है।

