हत्या के दो मामलों में भी सजायाफ्ता, कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद
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Friday, 6.20 Pm
Moradabad, Rajesh Bhatia
मुरादाबाद, 20 फरवरी(उप्र समाचार सेवा)।
शहर में मुगलपुरा के अपराधी को दस साल की सजा मिली है। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर) कोर्ट रेशमा चौधरी ने गैंगस्टर में दोषी करार देते हुए सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
मुगलपुरा में लाल बाग निवासी सुभान और बरबालान निवासी नाजिम के खिलाफ 20 अगस्त, 2004 को गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा कायम किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी सत्य प्रकाश शर्मा ने संगठित गिरोह बनाकर अनैतिक रूप से भौतिक और आर्थिक लाभ कमाने के लिए अपराध करने का मुकदमा दर्ज किया।
केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में चलीं। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि कोर्ट में वादी समेत अन्य गवाहों ने बयान दर्ज कराए। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी नाजिम को दोषमुक्त कर दिया जबकि सुभान को दोषी ठहराते हुए दस साल और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि मुगलपुरा निवासी सुभान को हत्या के अलग-अलग दो मामलों में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इस दौरान वह जमानत पर बाहर आ गया।
