Posted on 09.01.2026 Monday, Time 06.29, Rajesh Bhatia
मुरादाबाद,9 फरवरी (उप्र समाचार सेवा)।
विशेष न्यायाधीश(पाँक्सो कोर्ट)ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म में दस साल की सजा सुनाई है। छह साल पहले हुईं घटना शहर के कटघर क्षेत्र की है। सोमवार को अदालत ने दोषी पर 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
वादी की ओर से बिलारी में 6 जुलाई,18 को नाबालिग को अगवा किए जाने की तहरीर दी गई। कहा कि कटघर में वाल्मीकि बस्ती का दीपक कुमार नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया।
आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बरेली के आंवला निवासी दीपक के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा कायम कर लिया।
रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को कब्जे में लिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर और मनोज कुमार वर्मा के अनुसार केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाँक्सो कोर्ट में हुई। अदालत में पीड़िता और गवाहों के बयान हुए। कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पाँक्सो कोर्ट-1 अविनाश चंद्र मिश्रा ने साक्ष्य के आधार पर दीपक को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी को दस साल की सजा और 18 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
