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दुष्कर्म में बुलंदशहर के दोषी को बीस साल की सजा पाँक्सो कोर्ट-1 ने दोषी पर लगाया 96 हजार जुर्माना

February 25, 2026

दुष्कर्म में बुलंदशहर के दोषी को बीस साल की सजा पाँक्सो कोर्ट-1 ने दोषी पर लगाया 96 हजार जुर्माना

Post on 25.2.26
Wednesday time 6.45
Moradabad, Rajesh Bhatia

मुरादाबाद, 25 फरवरी(उप्र समाचार सेवा)।
बुलंदशहर के युवक को नाबालिग को अगवा व दुष्कर्म में बीस साल की सजा मिली है।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश- पाँक्सो कोर्ट-1 अविनाश चंद्र मिश्र ने बताया फैसला सुनाया।दस साल पूर्व घटना में साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए युवक पर 96 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
मूंढापांडे थाने में एक छात्रा के अपहरण-दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज को तहरीर दी गई थी। वादी की ओर से रिपोर्ट में कहा गया कि कक्षा 10 छात्रा है। 15 मई, 2016 को रिजल्ट जारी हुआ। एक फोन आने के बाद वह मुरादाबाद चलीं गईं। पर पीड़िता का बुलंदशहर के डिबाई निवासी राजेंद्र सिंह अगवा कर ले गया। इस दौरान उसने दुष्कर्म किया। दो दिन बाद पीड़िता जैसे तैसे वापस घर पहुंची और परिजनों को बात बताई। पहले मूंढापांडे में तहरीर दी गई। पर घटनास्थल कटघर होने से पाँक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाँक्सो) कोर्ट में हुईं। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर व मनोज कुमार वर्मा के अनुसार अदालत में गवाह और पीड़िता के बयान हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद राजेन्द्र सिंह को दोषी ठहराया। अदालत ने बीस साल की सजा और अलग -अलग धाराओं में सजा व जुर्माना लगाया। दोषी पर 96 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें आधी रकम प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने के आदेश भी दिए।