एटा 23 फरवरी उप्रससे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सतेन्द्र कुमार ने बताया है कि जनपद एटा के टीटीजेड क्षेत्र (जलेसर, अवागढ़) में पंजीकृत ऐसे सभी निजी वाहन (दो पहिया/चार पहिया, गैर परिवहन वाहन), जिनकी पंजीकरण तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है, उनका संचालन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 20 जुलाई 2016 तथा अध्यक्ष, टीटीजेड प्राधिकरण आगरा द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे समस्त वाहनों का पंजीयन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 53(1) के अंतर्गत निलंबित/निरस्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि पूर्व में दिनांक 01 नवंबर 2007 से 25 जून 2010 तक पंजीकृत समस्त गैर परिवहन वाहन, जो जनपद एटा में पंजीकृत थे अथवा अन्य जनपद/राज्य से एनओसी लेकर आए थे और जिनकी आयु 25 जून 2010 तक 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी, कुल संख्या 4533 का संचालन जनपद एटा में किसी भी स्थान अथवा टीटीजेड क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। इस संबंध में कार्यालय आदेश के माध्यम से पंजीयन निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है।
उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में टीटीजेड क्षेत्रांतर्गत दिनांक 17 फरवरी 2011 से पूर्व पंजीकृत 5401 पेट्रोल वाहन एवं 17 फरवरी 2016 से पूर्व पंजीकृत 2162 डीजल वाहनों के स्वामी कार्यालय से एनओसी प्राप्त कर अन्य क्षेत्र अथवा अन्य जनपद में पंजीकरण कराएं। अन्यथा की स्थिति में उपयुक्त क्षेत्रांतर्गत पंजीकृत ऐसे समस्त वाहनों की आरसी निलंबित कर दी जाएगी।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि 15 वर्ष पुराने वाहन टीटीजेड क्षेत्र में संचालित पाए जाते हैं तो पुलिस/परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों को निरुद्ध कर आरबीएसएफ केंद्रों के माध्यम से स्क्रैप कर दिया जाएगा।
