नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2024 (
उ.प्र.समाचार सेवा)। सर्वोच्च
न्यायालय ने ईवीएम और वीवीपैट पर
सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए
इन्हें क्लीन चिट दी है। सर्वोच्च
न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने
फैसला सुनाते हुए कहा है कि ईवीएम
को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव की
युग अब नहीं लौटेगा और न ही
वीवीपैट का सौ प्रतिशत मिलान किया
जाएगा। न्यायालय ने ईवीएण और
वीवीपैट को लेकर दायर की गईं सभी
याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह
फैसला सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और
जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने
सुनाया।
ईवीएम पर संदेह जाहिर करते हुए
इन्हें हटाकर फिर से बैलेट पेपर
से चुनाव की मांग और वीवीपैट के
सौ प्रतिशत मिलान की मांग वाली
याचिका सामाजिक संगठन एडीआर
एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म
ने दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय
ने याचिकाएं खारिज करने के साथ ही
दो निर्देश भी जारी किये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि एक मई
के बाद वीवीपैट पर सिंबल लोडिंग
प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल
लोडिंग यूनिट को सील करके एक
कंटेनर में रखा जाएगा। इस पर सील
प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि के
सामने लगायी जाएगी। इसके साथ ही
परिणाम आने पर दूसरे या तीसरे
नम्बर रहने वाले प्रत्याशी यदि
जांच की मांग करेंगे तो इनकी जांच
होगी। जांच प्रक्रिया मशीन
निर्माता कंपनी के इंजीनियर
करेंगे। इस प्रक्रिया के व्यय को
जांच की मांग करने वाले प्रत्याशी
को वहन करना होगा। यदि शिकायत सही
पायी गई तो धनराशि लौटा दी जाएगी।
बैलेट पेपर लूटने वालों के सपने
टूटेः मोदी
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने
कहा है कि बैलेट पेपर लूटने वालों
के सपने टूट गए हैं। उन्होंने कहा
कि यह निर्णय लोकतंत्र के विजय
दिवस जैसा है।