यूपी सरकार ने जारी की लाकडाउन-चार की गाइडलाइन
आड इवन पर बाजार खुलेंगे, चार पहिया और दुपहिया वाहन से चलने की अनुमति, बसों पर फैसला नहीं
लखनऊ , 18 मई 2020
( उ.प्र. समाचार सेवा) यूपी सरकार ने देर शाम लाकडाउन चार की गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइन्स को केन्द्र के दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किया गया है। कुछ परिवर्तन किये गए हैं। गाइडलाइन्स के अनुसार प्रदेश
में सभी औद्योगिक गतिविधियां, निजी और सरकारी कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, फेस कवर और सेनेटाइजेशन अनिवार्य होगा। रेड और कंटेनजेंनमेंट जोन में कोई गतिविधि नहीं होगी। यहां केवल अति आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को ही छूट मिलेगी। इन इलाकों में होम डिलीवरी की अनुमति
रहेगी। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन, घर से निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू जैसे सख्त प्रतिबध रहेंगे।
कंटेनमेंट,रेड और ग्रीन जोन
दिन में मंत्रियों के साथ विचार विमर्श हुआ। इसके बाद मुख्य सचिव आरके तिवारी ने लाकडाउन की गाइडलाइन्स जारी कर दीं। इनमें यह निर्णय लिया गया कि कंटेनमेंट, रेड, आरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण नए सिरे से किया जाएगा। यह केन्द्र की गाइडलाइन्स और दिशा
निर्देश के अनुसार होगा। जो ग्रीन और आरेंज जोन मे होंगे उनमें लगभग सभी अनुमन्य गतिविधियां जारी रहेगीं। लेकिन, दिशा निर्देश लागू होंगे। किन्तु रेड और कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध रहेगा। इन क्षेत्रों में आवागमन पर रोक रहेगी।
क्या-क्या बंद रहेगा
केन्द्र की गाइडलाइन के अनुक्रम में राज्य सरकार ने भी सभी शिक्षण सस्थाए, स्कूल, कालेज, विश्विविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग इस्टीट्यूट, माल, सिनेमा, सभागार, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक सभाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभाए, राजनैतिक दलों
की सभाएं करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा रेल, मेट्रो, हवाई यातायात बंद रहेगा। केवल आपातकालीन और मेडिकल एयर एम्बूलेंस को छोड़कर बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट, होटल बंद रहेंगे। केवल रेस्टोंरेंट होम डिलीवरी के लिए किचन चला सकेगे। इसी तरह होटल केवल मेडिकल स्टाफ, पुलिस, प्रशासन या अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए
उपयोग की किये जा सकेगे। लेकिन, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों की कैंटीन और रेस्टोरेंट को खोला जाएगा।
रोड़वेज बसों का संचालन अभी नहीं
हालांकि केन्द्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन्स में अन्तरराज्यीय और अन्तरजनपदीय रोडवेज बसों को राज्यों के बीच आपसी सहमति के आधार पर चलाने की अनुमति दी है। किन्तु राज्य सरकार ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। यह फैसला बाद में लिया जाएगा। इसलिए राज्य से
अन्तरराज्यीय बसों का संचालन अभी नहीं होगा। अन्तरजनपदीय बसों को संचालन भी केवल ग्रीन जोन के बीच ही जारी रहेगा, जोकि पहले से हो रहा है। सभी जनपदों की बसों का संचालन अभी नहीं होगा।
ट्रक, मिनी ट्रक और अन्य मालवाहक वाहन चलेंगे
राज्य सरकार ने कहा है कि सभी तरह के मालवाहक वाहन चाहे वह सामान लदे हों या खाली हों, उन्हें आवागमन की अनुमित होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में भी कोई रोकटोक नहीं की जाएगी। इसमें सभी तरह के ट्रक, मिनी ट्रक और अन्य मालवाहक वाहन शामिल किये गए हैं। मालवाहक
वाहनों को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
चार पहिया, दुपहिया वाहन और आटो चलेगे
राज्य के सभी महानगरों, शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चार पहिया वाहनों, दुपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है। लेकिन, यह अनुमति रेड और कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी। इन वाहनों में सभी को फेस मास्क के साथ यात्रा करनी होगी। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के
अलावा दो व्यक्ति, यदि बच्चे भी हों तो दो बच्चे भी यात्रा कर सकेगे। दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यकि, किन्तु साथ में यदि महिला हो तो उसे भी बैठने की अनुमति होगी। आटो रिक्शा में चालक के अलावा दो व्यक्ति बैठक सकेंगे।
चिकित्सलाय और नर्सिंग होम को सशर्त अनुमति
सभी तरह के चिकित्सालय और नर्सिंग होम जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से अनुमति के बाद ही संचालित होंगे। इनमें आपातकालीन सेवाएं और आवश्यक आपरेशन किये जा सकेंगे। लेकिन, प्रशासन ने अनुमति और स्वास्थ्य विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सभी तरह के
सुरक्षात्मक उपाय भी अपनाने होंगे। प्रशिक्षण और निरीक्षण का कार्य जिला मुख्य चिकित्साधिकारी करेंगे।
बाजार, पटरी दुकानें खुलेंगीं
सभी तरह के बाजारों को आड इवन के आधार पर खोला जाएगा। कौन बाजार कब खुलेगा, इसका फैसला जिला प्रशासन और व्यापार मण्डल मिलकर करेगे। पटरी और फड़ दुकानदार खुले स्थानों पर कार्य कर सकेगे। लेकिन, नियमों का पालन करना होगा। शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे।
किन्तु ग्रामीण क्षेत्र मे सोशल डिस्टेंसिग के साथ साप्ताहिक बाजार लगाये जा सकेगे। लेकिन, ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्र में यदि कोई कंटेनमेंट या रेड जोन है तो वहां बाजार नहीं लगेगी और दुकाने भी नहीं खुलेगी। मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी जा रही है किन्तु वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं
होगी, केवल बिक्री की जा सकेगी।
प्रिंटिंग प्रेस और ड्राइक्लीनर्स की दुकानें खुलेंगीं
सरकार ने प्रिंटिंग प्रेस चलाने, ड्राइक्लीनर्स की दुकाने खोलने की भी अनुमति दी है। लेकिन, सभी को नियमों का पालन करना होगा। प्रेस में कर्मचारियों को फेस मास्क, और सेनेटाइजिंग की आवश्यक व्यवस्था ककरनी होगी। सभी की थर्मलस्क्रींग के बाद ही प्रवेश मिलेगा।
गाजियाबाद और नोएडा के लिए अलग से होंगे नियम
गाजियाबाद और नोएडा में दिल्ली से आने वाले उन लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा जो कंटेनमेंट या रेड जोन से आएंगे। बाकी लोग इन क्षेत्रों में आ सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन अलग से आदेश जारी करेगा। दोनों जिलों के डीएम इस संबंध में आदेश जारी करेगे।
NCR: ओला उबर टैक्सी पर अभी फैसला नहीं
प्रदेश की राजधानी और एनसीआर के जिलों में अभी ओला और उबर कैब के संचालन पर प्रदेश सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। इस संबध में गाइडलाइन्स में कोई उल्लेख भी नहीं है। इसलिए यह माना जा रहा है कि अभी इनको संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि एनसीआर के जिलों
में औला उबर को संचालन की अनुमति मिलने से काफी राहत मिल सकती थी। |