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  Cyber Media: विज्ञापन publise करने से पहले प्रमाणित कराएं
  निर्वाचन आयोग ने वेब और सोशल मीडिया पर कसा शिंकजा
Tags: UP News, Lucknow News, Election Commission of India, Cyber Media
Publised on : 20 March 2014 Time: 19:35

लखनऊ, 20 मार्च । लोकसभा का चुनाव लड़ रहे प्रत्याषियों को इंटरनेट या इंटरनेट आधारित मीडिया पर विज्ञापन देने के पहले उसे चुनाव आयोग से प्रमाणित करवाना होगा। इस आषय का निर्देष चुनाव आयोग द्वारा आज जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने आज यहॉ यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा इलैक्ट्रानिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इस निर्देष के अनुसार बिना पूर्व प्रमाणित कराये कोई भी राजनैतिक विज्ञापन इंटरनेट या इंटरनेट आधारित मीडिया पर न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही प्रदर्शित किया जाएगा। इंंटरनेट साइट्स को उम्मीदवारों द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग द्वारा मांगें जाने पर देना होगा। सिन्हा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस बात की विधिवत जॉच की जाएगी कि इंटरनेट आधारित मीडिया पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री गैरकानूनी या दुर्भावनापूर्ण तो नहीं है तथा इससे कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं होता है। यदि चुनाव मशीनरी को कोई गैरकानूनी तथ्य संज्ञान में आता है और इस जानकारी को इंटरनेट आधारित मीडिया को दी जाती है, तो उस सामग्री को तत्काल हटा दिया जाएगा।

   

News source: UP Samachar Sewa

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