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लाकडाउन का होगा चौथा चरण, 31 मई तक रहेगा जारी

केन्द्रीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों ने जारी कीं गाइडलाइन्स, अब राज्य तय करेंगे रेड, ग्रीन और आरेंज जोन

लाकडाउन चारनई दिल्ली , 17 मई 2020 ( उ.प्र. समाचार सेवा UP Samachar Sewa) । देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगने के कारण केन्द्र सरकार  ने लाकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है अब लाडाउन का चौथा चरण भी होगा। यह 18 से 31 मई तक जारी रहेगा।  अनुमान किया जा रहा था कि कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए लाकडाउन को पूरी तरह नहीं हटाया जा सकता है। वैसे भी अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने दो दिन पहले प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में यह कहा था कि लाकडाउन को पूरी तरह से हटाना उचित नहीं होगा। हालांकि लाकडाउन का चौथा चरण काफी रियायतों के साथ लागू होगा। इसमें राज्यों को अन्तरराज्यीय बस परिवहन शुरु करने की भी छूट दी जा रही है। लेकिन, रेल, वायु सेवाएं पूरी तरह से अभी बंद रहेंगीं। मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेगीं।

लाकडाउन की अवधि को 31 मार्च तक बढाने का फैसला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को शाम लगभग पांच बजे लिया। इसके बाद गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन्स जारी कर दीं। लाकडाउन के चौथे चरण में भी रात सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी। इस अवधि में केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही निकलने की अनुमति होगी। इसके अलावा दिन में बाजार खुलने और अन्य सेवाओं के बारे मे राज्य स्वयं फैसला लेगे। रेड, ग्रीन और आरेंज के साथ साथ अब कंटेनमेंट और बफर जोन भी होंगे। इन जोनों का निर्धारण भी राज्य ही करेगे। लेकिन, उन्हें केन्द्र की गाइडलाइन का ध्यान रखना होगा। केन्द्र ने राष्ट्रीय ओर प्रादेशिक मार्गों पर मालवाहन वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है। ये वाहन सामान लेकर जा रहे हों अथवा खाली उन्हें रोका नहीं जाएगा।

इसके अलावा स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, सिनेमा हाल, माल, धार्मिक स्थल बंद रहेगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, राजनैतिक दलों के  कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी। सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेगे। किन्तु रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान की गई है। जबकि होटलों क्वारेंटाइन मेडिकल स्टाफ, पुलिस, प्रशासन के अधिकारी या अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। राज्यों से कहा गया है कि किसी भी हालत में रेड जोन में छूट नही दी जाए। वहां केवल आपातकालीन सेवाएं और आवस्यक वस्तुओं की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी। वह बी होम डिलीवरी के माध्यम से होगी। 

 

 
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Last modified: 05/21/20