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औरैया हादसे पर सीएम सख्तः दो इंस्पेक्टर निलंबित, एडीजी, आईजी से मांगा स्पष्कीकरण

मृतकों के परिजनों को दो दो लाख, घायलों को 50-50 हजार की सहायता

बार्डर के जिलों में दो सौ बसें तैयार रखने के निर्देश, धनराशि भी जारी

लखनऊ , 16 मई 2020 ( U.P.Samachar Sewa) > औरैया सड़क दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने लापरवाही बरतने में दो थानों के इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है तथा एडीजी, आईजी, डीआईजी और तीन जिलों के एसएसपी से स्पष्कीकरण मांगा है।  इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा घायलों को पचास हजार रुपये देने का फैसला किया है।

औरैया दुर्घटना पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नाथ ने आगरा के फतेहपुर सीकरी और मथुरा के कोसी कलां के प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एडीजी और आईजी आगरा से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 02 लाख रुपए तथा इस दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने तथा सभी घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं।
 घटना का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए यह आदेश दिए हैं कि बाॅर्डर के दोनों थानाध्यक्षों को तत्काल निलम्बित कर दिया जाए। साथ-साथ उक्त थाना क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्राधिकारियों को कठोर चेतावनी दी जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद मथुरा के एस0एस0पी0 व एडीशनल एस0पी0 तथा जनपद आगरा के एस0एस0पी0 व एडीशनल एस0पी0 का तत्काल स्पष्टीकरण लिया जाए। साथ-साथ ए0डी0जी0 आगरा जोन व आई0जी0 आगरा जोन का भी इस प्रकरण में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने दोनों ट्रक मालिकों पर आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करने तथा दोनों ट्रक को जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा सभी बाॅर्डर क्षेत्रों में इस निर्देश पर पुनः बल दिया गया है कि ट्रक आदि असुरक्षित साधनों से कोई भी व्यक्ति न चले। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री ने बाॅर्डर क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी के निवर्तन पर 200 बस रखने का आदेश पहले ही दे रखा है। साथ ही, प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को बस से भेजने के लिए धनराशि भी स्वीकृत की है। इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारियों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने के पुनः निर्देश दिए हैं।

 

 
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Last modified: 05/21/20