श्रम विभाग समय से गरीबों के खाते में भेजे सहायता धनराशि-डीएम
सीतापुर , 13 मई 2020
( U.P.Samachar Sewa) > जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी शिविर कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस कोविड 19 के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही की समीक्षा की। जिलाधिकारी
ने श्रम विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खाते में सहायता राशि समय से प्रेषित की जाये तथा उन्हें अवगत कराया जाये। उपायुक्त मनरेगा को निर्देश दिये कि गांव में अधिक से अधिक लोगों को मनरेगा योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाये। बाहर से आने वालों पर कड़ी
निगरानी एवं नियमित स्क्रीनिंग किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये। उन्होंने कहा कि यदि किसी में लक्षण प्रदर्शित हो तो प्रोटोकाल के अनुसार जांच कराकर कार्यवाही की जाये। होम क्वारंटीन में भेजने से पूर्व तहसील स्तर पर प्रवासी लोगों को पूरी जानकारी दी जाये तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी,
खण्ड विकास अधिकारी, एम0ओ0आई0सी0, आशा भी उपस्थित रहें। आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों द्वारा भी उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाये जाने के विषय में जानकारी दी जाये। उन्होंने सख्त निर्देश दिये कि यदि होम क्वारंटीन किये गये व्यक्ति इधर-उधर घूमतें मिलें तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने कहा कि क्वारंटीन स्थलों एवं राहत शिविरों में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं आयुष विभाग के अधिकारियों द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के विषय में जानकारीध्आवश्यक दवाएं उपलब्ध करायी जायें।बैठक में पुलिस उपमहानिरीक्षकध्पुलिस अधीक्षक एल0आर0 कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 आलोक वर्मा सहित
संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
मनरेगा के अन्तर्गत कार्य प्राप्त करने के लिये प्रवासी ग्राम पंचायत में कर सकते हैं आवेदन-जिलाधिकारी
सीतापुर(उ0प्र0 समाचार सेवा)। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को जनपद में रोजगार पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के क्रम में मनरेगा योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रवासी श्रमिक क्वारंटीन अवधि पूर्ण करने के
उपरान्त मनरेगा के अन्तर्गत कार्य की मांग पंचायत से कर सकते हैं तथा नया जाॅब कार्ड बनाने के लिये प्रार्थना-पत्र ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी अथवा रोजगार सेवक का दिया जा सकता है। ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी द्वारा जाॅब कार्ड जारी कराने एवं जिन श्रमिकों के खाते नही हैं उनके संबंधित बैंक में खाते खुलवाने
की सुविधा उपलब्ध कराते हुये रोजगार दिलाया जायेगा। इसके साथ ही मनरेगा योजना के अन्तर्गत मांग के अनुसार समय से कार्य उपलब्ध कराये जाने तथा इसके अनुश्रवण हेतु जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नम्बर 05862-240090 है।उन्होंने बताया कि स्किल्ड लेबर जनपद में खुली नयीं फैक्ट्रियां
या पूर्व से संचालित फैक्ट्रियों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये उपायुक्त उद्योग, जिला रोजगार सहायता अधिकारी एवं श्रम विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी बनायी गयी है जो फैक्ट्रियों में रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। स्किल्ड लेबर की स्किल का डेटा जिला प्रशासन द्वारा एकत्र किया जा रहा है तथा जनपद
में अधिक से अधिक जनपदवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रशासन प्रयासरत है। मिट्टी का काम करने वाले या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले माटी कला बोर्ड के अन्तर्गत संचालित योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं तथा यदि मिट्टी के लिये पट्टे आदि की आवश्यकता है तो संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता के
आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे।जिलाधिकारी श्री तिवारी ने बताया कि बाहर से आने वाली महिलाएं अपना स्वयं सहायता समूह गठित कर सकती हैं जिससे वह सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। खण्ड विकास अधिकारी अपने स्तर से इसमें सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि गत वर्ष जनपद में स्वयं सहायता समूहों
की महिलाओं द्वारा 80 हजार स्कूल ड्रेस का निर्माण किया गया था। वर्तमान वर्ष में स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक स्वावलम्बन का मजबूत करने के उद्देश्य से 2.50 लाख स्कूल ड्रेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
रोजगार स्थापित करने में सरकार करेगी दस लाख तक की मदद
सीतापुर(उ0प्र0 समाचार सेवा)। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकध्युवतियों को अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कराये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में
रू0-25.00 लाख तक की उत्पादन आधारित परियोजनाएं एवं रू0-10.00 लाख तक की सेवा आधारित परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं। योजनान्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष हो व शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो और उसने किसी भी सरकारी योजना में अनुदान का पूर्व
में लाभ नही लिया है, पात्र होगा। इस योजना का लाभ परिवार के एक ही व्यक्ति को मिल सकेगा। उक्त योजनान्तर्गत मात्र नई इकाइया ही स्थापित की जा सकती हैं। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अन्य विशेष वर्ग जैसे-अनु0जा0/अनु0जन0/प0जा0/ अ0सं0/पू0सै0/ महिला तथा दिव्यांग वर्ग के
आवेदकों को कुल परियोजना लागत का 05 प्रतिशत स्वयं का अशदान लगाना अनिवार्य है। उक्त योजना के समस्त लाभार्थियों को प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना लागत का 25 प्रतिशत् अनुदान दिए जाने का प्राविधान है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा योजनान्तर्गत पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुए वित्तीय वर्ष-2020-21
से समस्त प्रक्रिया आनलाईन कर दी गई है। उक्त निर्देशों के क्रम में मात्र ऑनलाइन आवेदन-पत्र ही स्वीकार्य किए जाएंगे। |