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  जनहित गारंटी अधिनियम: सेवक करते हैं वसूली
  Renu Singh
Tags: Janhit Gauranty Adhiniyam
Publised on : 2011:09:19       Time 10:04                                Update on  : 2011:09:19       Time 10:04

फतेहपुर, 18 सितम्बर। (उप्रससे)। आम जनमानस को प्रतिदिन की सेवाओं को चिन्हित कर राज्य सरकार ने निर्धारित समय सीमा पर उनकी समस्याआेंं को दृष्टिगत् रखते हुए समस्याओ के समाधान करने, आय, जाति, निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के साथ खाद्य एवं वितरण सम्बन्धी वस्तुओं का समय से गरीबो को मुहैया कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश जनहित अधिनियम वर्ष 2011 लागू कर समय सीमा के अंदर सेवा न उपलब्ध कराने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को दंडित करने का प्राविधान निर्धारित किया है, परन्तु आज भी नगर पालिका परिषदो, नगर पंचायतो, तहसील कार्यालयो के साथ विकास खण्ड कार्यालयो एवं सरकारी कार्यालयो में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए जहां सारे सरकारी प्रयास विफल है, वहीं प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे का जनलोकपाल बिल यदि पारित हो भी गया तो क्या भ्रष्टाचार का समूलनाश होगा। यह विचार हर व्यक्ति के मन-मष्तिस्क में कौंधता रहेगा।
मालूम हो कि कोई भी कर्मचारी बिना सुविधा शुल्क लिए काम नही करता है। जिसकी वजह से आज भी छात्र-छात्राओ को जाति, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपनी अनमोल पढाई का समय बर्बाद करने एवं विद्यालयो में गैर हाजिर होकर तहसीलों का महीनों चक्कर लगाना पड रहा है। हाल ही में जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने मे खागा तहसील कार्यालय में समस्याओं से त्रस्त छात्रो का विरोध प्रदर्शन कुचलने के लिए जहां प्रशासन ने सरकारी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाकर उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का मन बनाया है। वहीं जनहित गारंटी अधिनियम के अर्न्तगत दोषी कर्मचारियोें के विरूध्द प्रशासन का रूख नरम है। जिससे शासन की जनहित में बनाया गया कानून बेमकसद साबित हो रहा है।
आम जनमानस की रोजाना की ज्वलंत समस्याओ का निराकरण करने के लिए एवं स्थानीय निकाय, तहसीलो, खाद्य एवं रसद विभाग ने कायम भ्रष्ट व्यवस्था पर अंकुश लगाने एवं निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत जन्म, मृत्यु, आय, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने आवेदन पत्र देने के बाद समय सीमा का निर्धारित करने के साथ प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। समय सीमा के अंदर अपने दायित्वो का निर्वहन न करने पर दोषी अधिकारीकर्मचारी को दंडित करने का भी प्राविधान है, परन्तु हाल में खागा में भ्रष्ट व्यवस्था से आहत छात्रो ने जब तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया तो जिला प्रशासन ने जनहित गारंटी अधिनियम को बलाए-ताक रखकर सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप मे छात्रो पर ही नकेल कसना शुरू कर दिया।
प्रशासन द्वारा कानून के तहत ही मात देने का यह कारनामा से आम जनमानस का सरकारी व्यवस्था से जहां विश्वास उठ सा गया है। वहीं सदियो से बडे लोगो द्वारा कायम व्यवस्था सेवा के बदले नजरे एवं नजराना सेवको को पेश करने की परम्परा को अब सभी लोग यह मानकर निर्वहन करने लगे है कि नजरे-नजराना अब जबरे-जबराना का रूप धारण कर लिया है। पहले खुशी-खुशी नजराना पेश करने पर सेवक खुश होता था, अब सेवक जबरो की तरह नजराना नही जबराना वसूल रहे है।

दिन-दहाडे घर में घुसकर लुटेरो ने छीनीं महिला से तीन तोला की जंजीर
फतेहपुर, 18 सितम्बर। (उप्रससे)। शहर क्षेत्र के सिविल लाइन मोहल्ले में दिन-दहाडे शनिवार को सुबह आठ बजे दो अज्ञात लुटेरो ने एक घर मे घुसकर घर की मुखिया के गले से चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दे दिया। महिला उस समय अपने घर में बनी क्यारी एवं गमलो की देखभाल कर रही थी।
जानकारी के अनुसार शहर क्षेत्र के सिविल लाइन मोहल्ला निवासी एवं प्लेवे इंग्लिश स्कूल की प्रबंधक शहनाज फात्मा अपने घर में सुबह साढे आठ बजे क्यारी के देखभाल एवं गमलो को पानी दे रही थी। तभी उनके घर के दरवाजे में किसी अज्ञात युवक ने दस्तक दी और विनय तिवारी नामक युवक का पता पूंछा। महिला ने जब बताया कि वह विनय तिवारी का घर नही जानती और जैसे ही वह पीछे को पलटी युवक ने उनके गले में पडी लगभग तीन तोला की जंजीर को झटके से खींचने के उपरांत तेजी के साथ अपने साथी जो मोटर साइकिल पहले से स्टार्ट किए हुए था के साथ घटना को अंजाम देने के बाद भाग ख़डे हुए। महिला जब तक शोर मचाती तब तक लुटेरे उसकी आंखो से ओझल हो चुके थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करने के उपरांत लुटेरो की पकड के प्रयास तेज कर दिये है।

समाचार स्रोतः उ.प्र.समाचार सेवा

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