|
|
|
|
|
|
|
|
|
Election
  Home>News>Ram Janmbhoomi Mandir>Supreem Court>Verdict  
     
 

   

U.P. Web News

सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई के दायरे में

Publised on : 13.11.2019 ,     Time 18:05   Tags: RTI ACR, SUPREEM COURT,CJI

नई दिल्ली,13 नवम्बर 2019। ( उत्तर प्रदेश समाचार सेवा Uttar Pradesh Samachar Sewa)। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपने स्वयं ( सर्वोच्च न्यायालय ) के संबंध में दायर याचिका का निस्तारण करते हुए कहा है कि यह सर्वोच्च न्यायिक संस्थान भी सूचना अधिकार कानून के दायरे में आएंगे। लेकिन, पारदर्शिता के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा जाएगा। यह फैसला आज मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया।

बुधवार को फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि सूचना अधिकार कानून के तहत सीजेआई का कार्यालय भी सार्वजनिक प्राधिकरण है। उन्होंने कहा कि लेकिन, निगरानी के हथियार के तौर पर आरटीआई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब भी पारदर्शिता की बात आएगी तो न्यायिक स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा जाएगा। संविधान पीठ ने कहा कि कोलेजियम के लिए किन नामों पर विचार किया गया यह सर्वोच्च न्यायालय का बतना होगा। किन्तु नामों का विचार किस आधार पर किया गया यह नहीं बताया जाएगा। जजों को अपनी संपत्ति का भी खुलासा करना होगा। लेकिन, कोई भी सूचना सीमा के बाहर नहीं मांगी जाएगी तथा दी जाएगी। सूचना मांगने वाले की मंशा का भी ध्यान रखा जाएगा।

Comments on this News & Article: upsamacharsewa@gmail.com  

 
श्रीरामजन्मभूमि संघर्ष का इतिहास-दो श्रीरामजन्मभूमि संघर्ष का इतिहास-तीन
Sri Ram Janmbhoomi Movement Facts & History श्रीरामजन्मभूमि संघर्ष का इतिहास एक
आक्रोशित कारसेवकों ने छह दिसंबर को खो दिया था धैर्यः चंपत राय राम जन्मभूमि मामलाःकरोड़ों लोगों की आस्था ही सुबूत
धरम संसदः सरकार को छह माह की मोहलत मन्दिर निर्माण के लिए सरकार ने बढाया कदम,
राममन्दिर मामले की सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय नई पीठ गठित
 
 
                               
 
»
Home  
»
About Us  
»
Matermony  
»
Tour & Travels  
»
Contact Us  
 
»
News & Current Affairs  
»
Career  
»
Arts Gallery  
»
Books  
»
Feedback  
 
»
Sports  
»
Find Job  
»
Astrology  
»
Shopping  
»
News Letter  
© up-webnews | Best viewed in 1024*768 pixel resolution with IE 6.0 or above. | Disclaimer | Powered by : omni-NET