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U.P. Web News |
राम जन्मभूमि- बाबरी
मस्जिद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया,
पांच जजों की बेंच का फैसला |
अदालत का फैसला रामजन्मभूमि के पक्ष में |
विवादित स्थान पर
मन्दिर था,
राम का जन्म स्थान ढांचे के नीचे ही थाष मुसलमान अपना कब्जे का दावा साबित नहीं कर सके,
मुसलमानों को दूसरी जगह देने का सरकार को आदेश |
राम का जन्म अयोध्या
में हुआ इस पर कोई विवाद नहीं, बाबरी मस्जिद खाली
जगह पर नहीं बनी थी, निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज,
,
शिया वक्फ बोर्ड की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की,
बाबरी मस्जिद से शिया वक्फ
बोर्ड का अधिकार नहीं |
Web Title:
SC five Judge decided Ayodhya case on Saturday
Morning |
Publised
on :
09.11.2019 Saturday, Time
10:35
Tags:
Sri Ramjanmbhoomi vs Babri Masjid case,
Supreem Court, Verdict, Five Judges
Bench- Justice Ranjan Gogoi, CJI,
Justice SA Bobde, Justice D Y
Chandrachud, Justice Ashok Bhusan,
Justice S Abdul Nzeer |
नई दिल्ली,
09 नवम्बर 2019। ( उत्तर
प्रदेश समाचार सेवा Uttar Pradesh
Samachar Sewa)। सर्वोच्च
न्यायालय ने रामलला को न्यायिक व्यक्ति
मानकर विवादित स्थल राम जन्मभूमि
मन्दिर के लिये दे दी है। फैसला रामलला
विराजमान के पक्ष में गया है। भूमि पर
मालिकाना हक राम जन्मभूमि न्यास को
सौंपी गई है। साथ ही निर्मोही अखाड़े
का दावा खारिज कर दिया गया है। दूसरी
ओर मुसलमानों का दावा विवादित स्थल से
खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने माना
है कि यह भूमि राम जन्मस्थान ही थी,
जिस स्थान पर विवादित ढांचा था उसके
नीचे ही जन्म स्थान था।
सर्वोच्च
न्यायालय ने यह मान लिया है कि अयोध्या
में विवादित स्थल बाबरी मस्जिद किसी
खाली भूमि पर नहीं बनी थी। बल्कि वहां
पहले से कोई स्ट्रक्चर था।
सर्वोच्च न्यायालय ने मुसलमानों का
दावा तो विवादित स्थल पर नहीं माना
किन्तु मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या
में ही पांच एकड़ जमीन देने का आदेश
दिया है। केन्द्र सरकार राज्य के
सहयोग से इस भूमि को चिन्हित करेगी।
राम मन्दिर निर्णाण के लिए राम
जन्मभूमि मन्दिर बनाने के लिए एक
ट्रस्ट बनाने के भी आदेश केन्द्र
सरकार को दिये गए हैं। यह ट्रस्ट
केन्द्र सरकार बनाएगी तथा ट्रस्ट ही
मन्दिर का निर्माण करेगा।
आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाये गए
ऐतिहासिक फैसले में रामलला विराजमान
के वाद को सफलता मिली है।
एक अन्य फैसले में सर्वोच्च न्यायालय
ने बाबरी मस्जिद पर अधिकार के लिए शिया
वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया।
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