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निकायों में प्रशासक तैनाती की तैयारी

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First Publised on : 10 November  2011       Time 17:53      Last  Update on  : 10 November  2011       Time 17:53

Lucknow, 10 November 2011 (UPSS) लखनऊ, 10 नवम्बर। (उत्तर प्रदेश समाचार सेवा)। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय आने में देरी को देखते हुए राज्य सरकार इन निकायों में प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी में है।राज्य के 13 नगर निगम, 194 नगर पालिका परिषद तथा 423 नगर पंचायतों का कार्यकाल 14 से 26 नवम्बर के बीच समाप्त हो रहा है। इससे पहले उच्च न्यायालय का निर्णय आने की संभावना कम है, क्योंकि राज्य सरकार के अनुसार केन्द्र सरकार 2011 की जनगणना के वार्ड वार आंकडे तुरंत उपलब्ध करवाने की स्थिति में नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए नगर विकास विभाग नगर निकायों में प्रशासक तैनात करने की कवायद में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया उस समय प्रभावित हुई, जब 19 अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ये चुनाव 211 की जनगणना के आधार पर होने चाहिये। न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को 31 अक्टूबर तक अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया था। इसके जवाब में राज्य चुनाव आयोग तथा राज्य सरकार ने अदालत में पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की और बताया कि केन्द्र सरकार जनगणना आंकडे दो वर्ष बाद ही उपलब्ध करवा सकेगी। उसके बाद अदालत ने सुनवाई की कोई नई तिथि निर्धारित नहीं नहीं की। चुनाव आयोग के संयुक्त सचिव जे.पी. सिंह ने आज यहां बताया कि फिलहाल गेंद इलाहाबाद उच्च न्यायालय व उत्तर प्रदेश सरकार के पाले में है। न्यायालय को नगर निकाय चुनाव के बारे में फैसला देना है, जबकि सरकार को प्रशासक नियुक्ति के संबंध में तय करना है। वर्ष 2004 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने नगर निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति के मौजूदा नियमों में परिवर्तन किया था। वर्ष 2004 से पहले नगर आयुक्त नगर निगम के प्रशासक, जिलाधिकारी नगर पालिकाओं तथा अधीनस्थ अधिकारी नगर पंचायतों के प्रशासक होते थे।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने व चुनाव न होने की दशा में जिलाधिकारियोंं को नगर निगम व उप जिलाधिकारियों को नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के प्रशासक बनाने के आदेश दिये थे। ये आदेश हालांकि बहुत दिन प्रभावी नहीं नहीं रहे, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय नें नगर निकाय चुनाव करवाये जाने का निर्देश दिये। सूत्रों के अनुसार नगर विकास विभाग नगर निगम के प्रशासक के रूप में मंडलायुक्त तथा नगर पालिका व नगर पंचायतों के प्रशासकों के रूप में अपर जिलाधिकारी (ए.डी.एम.) व उप जिलाधिकारी (एस.डी.एम.) की नियुक्ति कराने जा रहा है। वैसे राज्य चुनाव आयोग विभिन्न नगर निकायों के 11291 सदस्यों के चुनाव के लिये तैयार हैं। इन चुनावों में लगभग 2.47 करोड मतदाता हैं, जो चुनाव होने पर 13 नगर निगम 194 नगर पालिकाएं व 423 नगर पंचायतों में सदस्य चुनेंगे।

News source:  U.P.Samachar Sewa

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