लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वेब मीडिया पालिसी को मंजूरी दे
दी है। गुरुवार को सम्पन्न केबिनेट की बैठक में लिए गए
फैसले के तहत अब प्रदेश सरकार द्वारा जारी सरकारी
विज्ञापन वेब साइट्स और वेब पोर्टल्स को भी जारी किये
जाएंगे। इसके लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. वेब
साइटों को सूचीबद्ध करके विज्ञापन मान्यता प्रदान करेगा।
सरकार के फैसले के अनुसार विज्ञापन उन्हीं वेब साइट्स को
जारी किये जाएंगे जिनकी डामेन कम से कम तीन साल पुराना
हो।
केबिनेट फैसले के अनुसार विज्ञापन
उन्हीं वेब साइट्स को प्रदान किया जाएगा जिनका
प्रतिमाह हिट्स कम से कम 2.5 लाख हो। इसके लिए छह माह के
ट्रेफिक को औसत माना जाएगा। हिट्स की गणना के लिए
अन्तरराष्ट्रीय स्तर मान्य थर्ड पार्टी संस्था के मानक
को आधार बनाया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि वेब मीडिया नीति
2016 काफी समय से लम्बित थी। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य
कई राज्यों में मीति लागू है.। अब प्रदेश सरकार ने भी
नीति लागू कर दी है।