लखननऊ।
(उप्रससे)।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे में छह नई मेगा परियोजनाओं
को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं में 3166 करोड़
रुपये का निवेश होगा। परियोजनाओं से 11645 रोजगार सृजित
होंगे। इसके अलावा प्रदेश में एक हजार रुपये से अधिक
निवेश करने वालों के लिए नई श्रेणी सुपर मेगा प्रोजकेट
सृजित की गईहै। ये फैसले आज शाम एनेक्सी स्थित
मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री अखिलेश.यादव की
अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गए।
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक
निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं
की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न
मेगा परियोजनाओं को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं
रियायतों के सम्बन्ध में प्राप्त संस्तुतियों को
अनुमोदित कर दिया है।ज्ञातव्य है कि 6 नई मेगा इकाइयों
की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें
मे0 एल0जी0 इलेक्ट्राॅनिक्स इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा
ग्रेटर नोएडा में स्थित इकाई के विस्तारीकरण एवं
विविधिकरण का प्रस्ताव 1,328 करोड़ रुपये, मे0 स्पर्श
इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा वर्तमान में
यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इण्डस्ट्रियल एरिया, जैनपुर कानपुर
देहात में स्थापित इकाई के विस्तारीकरण एवं विविधिकरण का
प्रस्ताव 324 करोड़, मे0 अशर एग्रो लि0 द्वारा ग्राम
दौताना तहसील छाता, जिला मथुरा में चावल एवं चावल मिलिंग
पर आधारित उत्पाद, दाल मिलिंग एवं चक्की प्लाण्ट इकाई की
स्थापना का प्रस्ताव 272.79 करोड़ रुपये, मे0 सुखबीर
एग्रो इनर्जी लि0 द्वारा ग्राम इनायतपुर पोस्ट गंगसरा
तहसील पुवायां, जिला शाहजहांपुर में स्थापित राइस मिल की
क्षमता का विस्तार एवं विद्युत उत्पादन हेतु विविधिकरण
का प्रस्ताव 278.46 करोड़, मे0 सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0
द्वारा ग्राम बुदेरा तहसील कल्पाहार, जिला महोबा एवं
ग्राम एवं परगना बनपुर तहसील महरौनी, जिला ललितपुर में
सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना हेतु 377.99 करोड़ रुपये एवं
मे0 बेन्नेट इन्स्टीट्यूट आॅफ हायर एजूकेशन द्वारा प्लाट
नं0-8 से 11, टेक जोन-प्प्, गेटर नोएडा में बेन्नेट
यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए 585 करोड़ रुपये, इस
प्रकार कुल 3,166 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं। इन
परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप
से करीब 11,645 रोजगार सृजित होने की सम्भावना है।
राज्य में 200 करोड़ रुपये अधिक के निवेश हेतु स्थापित
होने वाली मेगा परियोजनाओं को दी जाने वाल सुविधाएं एवं
प्रोत्साहनों इत्यादि पर विचार हेतु मुख्य सचिव की
अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति द्वारा इन इकाइयों
के साथ चर्चा करने के उपरान्त इन्हें विभिन्न सुविधाएं/प्रोत्साहन
दिए जाने पर विचार किया गया। समिति द्वारा इन इकाइयों को
आगामी 7 से 10 वर्षाें में लगभग 3,184 करोड़ रुपये मूल्य
की सुविधाएं/प्रोत्साहन वितरित किए जाने की संस्तुति की
गई है।
प्राधिकृत समिति द्वारा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश
करने वाली इकाइयों को एक नई श्रेणी ‘सुपर मेगा प्रोजेक्ट’
के नाम से सृजित करने की संस्तुति भी की गई। इतना अधिक
निवेश करने वाली इकाइयों को निवेश की अवधि 5 वर्ष से
बढ़ाकर 7 वर्ष किए जाने तथा उन्हें विभिन्न अनुमन्य
सुविधाओं में और लचीलापन प्रदान करने की संस्तुति की गई,
जिसे मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है। इसके क्रम में
शीघ्र ही उक्त निवेशकों को लेटर आॅफ कम्फर्ट निर्गत किए
जाएंगे।
यह भी उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व, 8 अन्य मेगा
परियोजनाओं को लेटर आॅफ कम्फर्ट निर्गत किया जा चुका है,
जिनके द्वारा 7,435 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना था।
इन 8 मेगा परियोजनाओं द्वारा अब तक 2,160 करोड़ रुपये का
निवेश किया जा चुका है, जिनमें से 2 इकाइयों द्वारा
उत्पादन भी प्रारम्भ किया जा चुका है।
थीम पार्क/अम्यूजमेण्ट पार्क
स्थापना हेतु पूर्व प्रख्यापित नीति में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
थीम पार्क/अम्यूजमेण्ट पार्क आदि की स्थापना हेतु पूर्व
में प्रख्यापित नीति में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति
प्रदान कर दी है। इसके तहत 6 नवम्बर, 2013 के शासनादेश
द्वारा प्रख्यापित नीति में कई संशोधन किए गए हैं।
संशोधन के अनुसार राज्य/केन्द्र सरकार अथवा उसके
स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था से थीम पार्क/अम्यूजमेण्ट
पार्क परियोजना हेतु भूमि के क्रय या पट्टे पर लेने तथा
परियोजना से सम्बन्धित समस्त भूमि हस्तान्तरणों पर
स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान किए जाने की
व्यवस्था यथावत रखी गई है।
थीम पार्क/अम्यूजमेण्ट पार्क परियोजना की स्थापना हेतु
निर्माण अवधि अथवा 10 वर्ष (जो भी कम हो) राज्य में
आयातित की जाने वाली निर्माण वस्तु/सामग्रियों पर, लगने
वाले कर में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
थीम पार्क/अम्यूजमेण्ट पार्क परियोजना के संचालन की तिथि
से मनोरंजन कर में 15 वर्ष तक शत-प्रतिशत छूट प्रदान की
जाएगी। थीम पार्क/अम्यूजमेण्ट पार्क परियोजना के संचालन
की तिथि से 15 वर्ष के लिए सुख साधन कर में शत-प्रतिशत
छूट प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है।
प्रख्यापित नीति में थीम बेेस्ड माॅल को भी समाहित करने
तथा प्रख्यापित नीति के प्रस्तर-2 में उल्लिखित न्यूनतम
क्षेत्रफल 300 एकड़ की बाध्यता को थीम बेस्ड माॅल के
मामले में शिथिल करने का प्रावधान किया गया है। थीम
बेस्ड माॅल के प्रकरण में अनुमन्यता की संस्तुति हेतु
प्रमुख सचिव, पर्यटन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन
किया जाएगा।
थीम पार्क/अम्यूजमेण्ट पार्क परियोजना में राज्य सरकार
के किसी सार्वजनिक उपक्रम/एस0पी0बी0 अथवा कम्पनी की
भागीदारी की सीमा को परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की
लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 20
प्रतिशत किया गया है। उपरोक्त संशोधन/परिवर्तन पूर्व
शासनादेश दिनांक 6 नवम्बर, 2013 की तिथि से ही प्रभावी
होंगे।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे कर्ज
की गारण्टी लेगी सरकार
मंत्रिपरिषद ने आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित (ग्रीन
फील्ड) एक्सप्रेस-वे परियोजना के आंशिक वित्त पोषण हेतु
हडको से ऋण प्राप्त करने के लिए शासकीय गारण्टी तथा शासन
के पक्ष में यूपीडा से काउण्टर गारण्टी निष्पादित करने
की अनुमति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि उक्त एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु बजट की
व्यवस्था के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु
यूपीडा द्वारा हडको से 1530.64 करोड़ रुपये का ऋण
प्राप्त किया जाना है। यूपीडा द्वारा हडको से ऋण प्राप्त
किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हडको के पक्ष में
शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की जाएगी। इसके लिए यूपीडा से
शासन के पक्ष में काउण्टर गारण्टी भी ली जाएगी।
शासन द्वारा हडको के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली
शासकीय गारण्टी में यह व्यवस्था रहेगी कि यूपीडा द्वारा
हडको से लिए जा रहे 1530.64 करोड़ रुपये के ऋण की अदायगी
का पूर्ण दायित्व यूपीडा का होगा। इसके लिए यूपीडा द्वारा
हडको के पक्ष में एस्क्रो खाता खोला जाएगा तथा यह
सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्षानुवर्ष ऋण की ब्याज सहित
अदायगी के लिए एस्क्रो खाते में यथेष्ट धनराशि उपलब्ध रहे।
यूपीडा द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में काउण्टर गारण्टी
भी निष्पादित की जाएगी।
यूपीडा द्वारा राज्य सरकार को 01 प्रतिशत की दर से अवशेष
गारण्टी की राशि पर वर्षानुवर्ष गारण्टी डीड का भुगतान
किया जाएगा। इन सभी कार्यवाहियों के लिए मंत्रिपरिषद ने
आज अनुमति प्रदान कर दी है।
चीनी मिलों को क्रय कर में छूट
मंत्रिपरिषद ने पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को
गन्ना क्रय कर में दी गई एक वर्ष की छूट के सम्बन्ध में
आ रही विसंगति का निराकरण कर दिया है। इसके क्रम में अब
निर्णय लिया गया है कि 23 मई, 2013 को निर्गत शासनादेश
के एक वर्ष के स्थान पर, कर निर्धारण वर्ष 1 अक्टूबर,
2012 से 30 अक्टूबर, 2013 तक लागू माना जाए, बशर्ते 23
मई, 2013 से 22 मई, 2014 तक जो पूर्व वर्षाें की चीनी
विक्रीत हुई, उस पर देय क्रय कर वापस न किया जाए।
उल्लेखनीय है कि मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश
दिनांक 23 मई, 2013 द्वारा गन्ना क्रयकर पर एक वर्ष के
लिए छूट प्रदान की गई थी। यह छूट चीनी मिलों द्वारा
शासनादेश निर्गत होने की दिनांक से एक वर्ष के लिए चीनी
विक्रय पर जमा किए जाने वाले गन्ना क्रयकर पर लागू की गई
थी। गन्ना क्रयकर पर छूट की अधिकतम सीमा पेराई सत्र
2012-13 में क्रय किए गए गन्ने की वास्तविक मात्रा के
क्रयकर के समतुल्य अर्थात 2 रुपये प्रति कुन्तल की सीमा
निर्धारित की गई थी।
चूंकि गन्ना क्रयकर पर उक्त छूट पेराई सत्र 2012-13 में
शासनादेश निर्गत होने की तिथि अर्थात दिनांक 23 मई, 2013
से एक वर्ष के लिए चीनी विक्रय पर जमा होने वाले क्रयकर
में दिया गया है। अतः इसमें आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत
विसंगति दूर किए जाने की मांग उ0प्र0 शुगर मिल्स
एसोसिएशन के माध्यम से की जाती रही है। इस तथ्य के
दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया।
एसजजीपीजीआई में निर्माण को
स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में न्यू ओ0पी0डी0
भवन के निर्माण में प्रस्तावित माॅड्युलर ओ0टी0,
स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, जिप्सम स्टील, अल्ट्रा पार्टीशन,
फाल्स सीलिंग एवं ग्रेनाइट के निर्माण की अनुमति प्रदान
कर दी है।
ज्ञातव्य है कि यह सभी निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग
की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च हैं। व्यय वित्त समिति
ने कतिपय निर्देशों के साथ प्रायोजना की लागत 104.5803
करोड़ रुपये अनुमोदित की है। समिति ने उक्त निर्माण
कार्याें से पूर्व मंत्रिपरिषद की अनुमति प्राप्त करने
का सुझाव दिया था, जिसके क्रम में आज मंत्रिपरिषद ने
एस0जी0पी0जी0आई0 में न्यू ओ0पी0डी0 के निर्माण की अनुमति
प्रदान कर दी है।
यह भी उल्लेखनीय है कि एस0जी0पी0जी0आई0 में वर्ष 1993
में 06 विभागों के लिए ओ0पी0डी0 की स्थापना की गई थी। यहां
पर जगह की कमी के कारण रोगियों के इलाज और चिकित्सकीय
कार्य में कठिनाई हो रही है। संस्थान में नये ओ0पी0डी0
का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। पुराने ओ0पी0डी0 का
उपयोग मरीजों के डे-केयर की सुविधा प्रदान करने के लिए
जाएगा। इसके लिए शुरुआत में 180 बेड की व्यवस्था की जाएगी,
जिसे बढ़ाकर 360 बेड किया जाएगा।
राजकीय मेडिकल काॅलेज, इलाहाबाद के पुस्तकालय, परीक्षा
हाॅल, लेक्चर थियेटर एवं छात्र स्टडी रूम के
निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित उच्च विशिष्टियां
अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने राजकीय मेडिकल काॅलेज, इलाहाबाद में
एम0सी0आई0 मानकों को पूर्ण किए जाने हेतु पुस्तकालय,
परीक्षा हाॅल, लेक्चर थियेटर एवं छात्र स्टडी रूम के
निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों को
अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग,
दीवार पर विट्रीफाइड टाइल्स, मैटेलिक फाल्स सीलिंग जैसे
कार्य कराए जाएंगे।
विभिन्न कलेक्ट्रेट/तहसीलों के
पुराने जर्जर राजस्व भवनों
के पुनर्निर्माण कार्य हेतु ध्वस्तीकरण की अनुमति
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न कलेक्ट्रेट/तहसीलों के
पुराने जर्जर राजस्व भवनों का पुनर्निर्माण कार्य कराए
जाने के दृष्टिगत इनके ध्वस्तीकरण की अनुमति प्रदान कर
दी है। पुराने, निष्प्रयोज्य व जर्जर भवनों के
पुस्तांकित मूल्यों में से स्क्रैप के निस्तारण से
प्राप्त धनराशि को समायोजित कर ध्वस्तीकरण की लागत को
जोड़ते हुए उक्त धनराशि बट्टे खाते में डालने का निर्णय
भी लिया गया है।
ज्ञातव्य है कि जनपद गोरखपुर में इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग
मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम तथा जिला निर्वाचन
कार्यालय के भवन का निर्माण कार्य, जनपद आगरा में
इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीनों के लिए गोदाम/वेयर हाउस का
निर्माण, जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के अनावासीय
भवनों का पुनर्निर्माण, जनपद रामपुर के रामपुर क्लब
परिसर में सर्किट हाउस/ट्रांजिट हाउस का निर्माण, जनपद
वाराणसी कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों को पुनर्निर्माण
के लिए पुराने/जीर्णशीर्ण राजस्व भवनों का ध्वस्तीकरण
आवश्यक है।
इसके लिए जनपद गोरखपुर कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन
कार्यालय के जीर्णशीर्ण भवन, जनपद आगरा के तहसील सदर
स्थित पुराने जीर्णशीर्ण आवासीय भवनों, जनपद शाहजहांपुर
की तहसील जलालाबाद के पुराने जर्जर भवनों, जनपद रामपुर
के पुराने जर्जर रामपुर क्लब तथा जनपद वाराणसी
कलेक्ट्रेट का मुख्य भवन, प्रोबेशन आॅफिस, अभिलेखागार,
सिटी मजिस्ट्रेट भवन, कैण्टीन एवं कर्मचारी कल्याण,
एस0डी0एम0 कोर्ट तथा लोक शिकायत भवनों की अधिवर्षता आयु
पूर्ण हो चुकी है। इन्हें ध्वस्त कर उपरोक्त नए निर्माण
कार्य सम्पादित कराए जाएंगे।
जनपद इटावा की तहसील ताखा के
अनावासीय भवनों का निर्माण उच्च विशिष्टियों/विशिष्टियों
के आधार पर माॅडल
तहसील के रूप में कराए जाने हेतु अनुमति
मंत्रिपरिषद ने जनपद इटावा की तहसील ताखा के अनावासीय
भवनों का निर्माण उच्च विशिष्टियों/विशिष्टियों के आधार
पर माॅडल तहसील के रूप में कराए जाने हेतु अनुमति प्रदान
कर दी है। इसके लिए प्रस्तावित 11 करोड़ 13 लाख 97 हजार
रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने
के दृष्टिगत, मानकीकृत लागत तथा क्षेत्रफल में शिथिलीकरण
की अनुमति प्रदान कर दी गई है। प्रायोजना की प्रस्तावित
लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक है। जबकि नामित कार्यदायी
संस्था पैकफेड की गैर मानकीकृत कार्याें के कराए जाने की
लागत सीमा 10 करोड़ रुपये होने के कारण, मंत्रिपरिषद ने
कार्यदायी संस्था की लागत सीमा के शिथिलीकरण को भी अनुमति
प्रदान कर दी है।
जनपद सीतापुर की तहसील महोली के
अनावासीय भवनों का निर्माण माॅडल तहसील के रूप में कराए
जाने के दृष्टिगत मानकीकृत
लागत एवं क्षेत्रफल में शिथिलीकरण को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने जनपद सीतापुर की तहसील महोली के अनावासीय
भवनों का निर्माण माॅडल तहसील के रूप में कराए जाने हेतु
प्रस्तावित लागत 11 करोड़ 74 लाख 93 हजार रुपये पर
प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दिए जाने के दृष्टिगत,
मानकीकृत लागत एवं क्षेत्रफल में शिथिलीकरण के प्रस्ताव
को मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही, कार्यदायी संस्था की
निर्धारित लागत सीमा पर भी शिथिलीकरण प्रदान किया गया
है। प्रायोजना की प्रस्तावित लागत 10 करोड़ रुपये से
अधिक है। जबकि नामित कार्यदायी संस्था पैकफेड की गैर
मानकीकृत कार्याें के कराए जाने की लागत सीमा 10 करोड़
रुपये होने के कारण, मंत्रिपरिषद ने कार्यदायी संस्था की
लागत सीमा के शिथिलीकरण को भी अनुमति प्रदान कर दी है।
जनपद मैनपुरी के निर्माणाधीन
बस स्टेशन के भवन के बाहर
प्रस्तावित स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग का कार्य अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने जनपद मैनपुरी में उत्तर प्रदेश राज्य
सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं
आधुनिकीकरण की गतिशील प्रक्रिया में भवन के बाहर
प्रस्तावित स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग के कार्य को अनुमोदित कर
दिया है। प्रस्तावित स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग का कार्य
आवश्यक एवं जनहित में होने के कारण यह निर्णय लिया गया
है।
बस स्टेशन जनपद इटावा के
विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु
भवन के बाहर प्रस्तावित स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग का कार्य
अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने बस स्टेशन जनपद इटावा के विस्तारीकरण एवं
आधुनिकीकरण हेतु भवन के बाहर प्रस्तावित स्ट्रक्चरल
ग्लेजिंग के कार्य को अनुमोदित कर दिया है। कार्य की
महत्ता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर
में अग्निशमन केन्द्र की
स्थापना हेतु भूमि के निर्धारित मानक को शिथिल करने का
फैसला
मंत्रिपरिषद ने जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में 02
यूनिट के अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु 6,000
वर्गमीटर भूमि के निर्धारित मानक को शिथिल करते हुए
प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों
का निर्माण उध्र्वाकार कराने के लिए उपलब्ध भूमि 2,670
वर्गमीटर का मानक निर्धारित करने के प्रस्ताव को
अनुमोदित कर दिया है।